Wednesday 24 November 2010

2जी स्पेक्ट्रम देश का सबसे बड़ा घोटाला

दैनिक जागरण के अनुसार 
नई दिल्ली 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सरकार को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बुधवार को भी सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल जारी रखे। कोर्ट ने न सिर्फ इसे सबसे बड़ा घोटाला कहा बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में उठाये गये सवालों पर भी सरकार को घेरा। वहीं दूसरी ओर राजा के खिलाफ मंजूरी लटकाने की सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर बहस पूरी हो गयी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई के मामले में यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। बुधवार को सुनवाई सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी से शुरू हुई। एटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा, स्वामी ने केवल पत्र लिखा था। अभियोजन की मंजूरी के लिए याचिका नहीं दी थी। ऐसे में मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता। उनकी दलील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व ए.के.गांगुली की पीठ ने कहा, अगर ऐसा था तो सक्षम अथारिटी को उसे बेकार या व्यर्थ कह कर खारिज कर देना चाहिए था। पीठ ने पीएमओ की ओर से दाखिल हलफनामे का संदर्भ देते कहा, स्वामी के पत्र को प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया था। वहीं दूसरी ओर वाहनवती ने सरकार के पास लंबित मंजूरी के कुल मामलों की सूची मांगे जाने पर कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांग लिया। उन्होंने कहा, हर विभाग की अलग सूची है उन्हें उसकी जांच करनी होगी। पीठ ने उनसे केंद्र सरकार के साथ सार्वजनिक उपक्रम के मामलों की भी सूची देने को कहा है। सीबीआई जांच की निगरानी की मांग कर रहे एक गैर सरकारी संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई व सीवीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची कोर्ट में पेश की। जांच की निगरानी पर बहस के दौरान पीठ ने कहा, अगर इस घोटाले की व्यापकता को देखा जाए तो इसके आगे बाकी सभी घोटाले बौने हैं। नीतिगत मामलों में सरकार के दखल को लेकर सीएजी के अधिकार पर पीठ ने कहा, सीएजी ने सरकार की किसी नीति में दखल नहीं दिया है। उसने सिर्फ इंगित किया है कि कैसे अंतिम क्षणों में नियम बदले गये, कुछ विशेष लोगों को आवंटन के लिए चुना गया। ये नीतिगत मामला नहीं है। बहस कल भी जारी रहेगी।

खास खबर से

2जी स्पेक्ट्रम से चर्चा में आईं नीरा का बयान दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यहां 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से चर्चा में आईं नीरा राडिया का बयान दर्ज किया। निदेशालय ने कहा है कि उनसे आगे भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी के उप निदेशक प्रभाकांत ने पत्रकारों को बताया, ""हमने उनका बयान रिकार्ड किया है। उन्होंने कुछ दस्तावेज जमा करने का वादा किया है।"" अधिकारी ने कहा, ""जरूरत प़डने पर हम उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे।"" राडिया बुधवार सुबह 10.30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचीं। सूत्रों ने बताया कि राडिया से अवैध सम्पत्ति रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन और वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में दूरसंचार कम्पनियों के लिए उनकी कम्पनी द्वारा निभाई गई कथित भूमिका के संबंध में पूछताछ की। राडिया की तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कुछ पत्रकारों और उद्योगपतियों से बातचीत के ऑडियो टेप सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ऑडियो टेप 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दायर की गई जनहित याचिका के साथ सबूत के तौर पर पेश किए गए हंै। 16 नवम्बर को संसद में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को अरबों रूपये के राज्स्व का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद में राजा ने गत 15 नवंबर को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।


अमर उजाला ने लिखा-
टूजी स्पेक्ट्रम के आगे सभी घोटाले मामूली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को झाड़ लगाते हुए कहा कि टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सामने अन्य सभी घोटाले मामूली हो गए हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की, जब केंद्र की ओर से मामले की निगरानी न किए जाने और याचिकाकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी के इस संबंध में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को शिकायत नहीं माने जाने का तर्क दिया गया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
जस्टिस जीएस सिंघवी व एके गांगुली ने गंभीर टिप्पणियां करते हुए स्वामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया। स्वामी ने घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के आवेदन पर प्रधानमंत्री को निर्देश देने की मांग अदालत से की है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल (एजी)जीई वाहनवती से कहा कि वह कई सरकारी विभागों में सक्षम प्राधिकरणों के सामने मंजूरी के लिए लंबित उन मामलों का ब्यौरा एक सप्ताह में अदालत में पेश करें।

स्वामी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा
बेंच ने वाहनवती से कहा कि प्रधानमंत्री ने पत्र को हल्के में नहीं लिया था, जाहिर है कि उन्होंने इस पर विचार किया था। उसने यह टिप्पणी उस समय की जब एजी ने स्वामी की दलील को ठुकराते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सिर्फ पत्र भेजा था और उस पर शिकायत के तौर पर विचार नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि आपकी ओर से पेश लिखित अनुरोध में यह कभी नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता ने समुचित शिकायत नहीं की। इस पर अटॉर्नी ने कहा कि हलफनामे में यही तथ्य दिए गए हैं, लेकिन इस तर्क से वह अदालत को सहमत नहीं कर सके। बेंच ने कहा कि आपके अनुसार यह शिकायत नहीं, बल्कि एक पत्र था। लेकिन जो भी था, उसे खोलने के बाद अनुमति देने वाले अधिकारी को यह बात कहनी चाहिए थी कि पत्र समुचित नहीं है। यदि स्वामी का पत्र शिकायत के तौर पर नहीं था तो आपको कहना चाहिए था कि वे आखिर शिकायत क्यों दर्ज कर रहे है जब अदालत इसे संज्ञान में नहीं ले सकती। तब अटॉर्नी ने माफी मांगते हुए स्वीकार किया कि यह तर्क लिखित अनुरोध में नहीं था।

कोर्ट को मिला ‘इस्तेमाल किए’ जाने का पत्र
टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खुलासा किया है कि उसे एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि मामले में अदालत की बेंच का इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने पहले कहा कि पत्र गुमनाम है, लेकिन बाद में कहा कि इसे किसी दक्षिण भारतीय शख्स ने लिखा है। बाद में सूत्रों ने बताया कि इस पत्र पर हस्ताक्षर और पता भी लिखा है। बेंच ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा, ‘हमारे पास गुमनाम पत्र आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्र को कार्यालय की रिपोर्ट में लगा दिया गया है। पत्र की विषयवस्तु अब कार्यालय रपट का हिस्सा है।’

हिंदुस्तान के फरमान-
सभी घोटालों पर भारी पड़ा 2जी घोटालाः कोर्ट
केंद्र की इन दलीलों को खारिज करते हुए कि टू जी स्पेक्ट्रम मामले की उसे निगरानी नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा लिखे गए पत्र को शिकायत नहीं मानना चाहिए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस घोटाले ने अन्य सभी घोटालों को शर्मसार कर दिया है।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निर्देश दिए जाने के संबंध में स्वामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कुछ तीखी टिप्पणियां कीं।
जब वाहनवती ने बार-बार जोर दिया कि स्वामी की याचिका सिर्फ पत्र के रूप में थी और उसे शिकायत नहीं माना जा सकता है तो पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे हल्के में नहीं लिया। निश्चित तौर पर वह चिंतित थे। पीठ ने कहा कि आपके लिखित जवाब में कभी नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उचित शिकायत नहीं दाखिल की। हमें अटार्नी जनरल को सूक्ष्म अंतर बताने की जरूरत नहीं है।
पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से दायर हलफनामे में इस तरह की दलील कभी नहीं दी गई।


नीरा राडिया से ईडी के अधिकारियों ने की पूछताछ

2जी स्पेक्ट्रम मामले से चर्चा में आईं नीरा राडिया से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पूछताछ की।
राडिया बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचीं। इससे पहले भी उन्हें सम्मन जारी किया गया था लेकिन अस्वस्थता का हवाला देकर वह पेश नहीं हुईं थीं।
राडिया से अवैध सम्पत्ति रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन और वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में दूरसंचार कम्पनियों के लिए उनकी कम्पनी द्वारा निभाई गई कथित भूमिका के संबंध में पूछताछ की।
इस मामले से राडिया की तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कुछ पत्रकारों और उद्योगपतियों से बातचीत के ऑडियो टेप सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये ऑडियो टेप 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दायर की गई जनहित याचिका के साथ सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं।
16 नवम्बर को संसद में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को अरबों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।



Sunday 21 November 2010

कांग्रेस का घोटाला स्पेक्ट्रुम: जागरण की घोटाला ख़बरें

कांग्रेस का घोटाला स्पेक्ट्रुम: जागरण की घोटाला ख़बरें: "कई मायनों में खास है पीएमओ का हलफनामानई दिल्ली प्रधानमंत्री की निष्कि्रयता और चुप्पी को लेकर कठघरे में खड़े प्रधानमंत्री कार्यालय ने हलफनामे..."

Thursday 18 November 2010

खास खबर की नजर से

2जी घोटाला: सु्प्रीम कोर्ट ने पीएमओ से लिखित जवाब मांगा

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में राजा के मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से पेश जवाब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं कर पाया।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रधानमंत्री के शपथपत्र के जरिए शनिवार तक लिखित जवाब पेश करने को कहा है। इसमें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ शिकायतों पर पीएमओ की कार्रवाई का पूरा विवरण होना चाहिए। जस्टिस गणपतसिंह सिंघवी और एके गांगुली की पीठ ने सरकार से 20 नवंबर तक अपना लिखित जवाब पेश करने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्र±मण्यम स्वामी को 22 नवंबर तक अपना जवाब पेश करना है। इसके अगले दिन से कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। मालूम हो कि इस घोटाले में ए राजा के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी को लेकर पीएमओ ने सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को अपनी सफाई दी थी।
इससे पहले, इस सप्ताह के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी के लिए दी गई अर्जी पर कार्रवाई न करना और मंजूरी देने वाले अधिकारी- प्रधानमंत्री- की परेशान करने वाली है।
कोर्ट ने पूछा था कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद पीएमओ ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर कार्रवाई में देरी क्यों की। सरकार को यह बताना है कि याचिकाकर्ता सुब्र±मण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय 11 महीने तक क्यों चुप बैठा रहा। याचिकाकर्ता स्वामी ने शिकायत की थी कि ए राजा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में शामिल है, लिहाजा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की इजाजत दी जाए.

 



हिंदुस्तान की नजर में





अमर उजाला की नजर में स्पेक्ट्रम घोटाला

स्पेक्ट्रम मामले में सरकार के पास बचे दो दिन
उच्चतम न्यायालय ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में आज सरकार से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने जब यह कहा कि वह इस मामले में तमाम दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखने की स्थिति में हैं, तब न्यायाधीश जी एस सिंघवी और न्यायाधीश ए के गांगुली की पीठ ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए शनिवार तक का समय दिया।

मंगलवार को होगी अगली सुनवाई
न्यायालय जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें द्रमुक नेता ए राजा के खिलाफ मुकदमे पर प्रधानमंत्री को मंजूरी देने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई थी। ए राजा ने इस घोटाले के सिलसिले में दूरसंचार मंत्री के पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया है। सॉलीसिटर जनरल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि वह सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय ने स्वामी से यह भी कहा कि वह यदि कोई हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं तो सोमवार तक कर सकते हैं। पीठ अब इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को करेगी.

विरोधी सांसदों ने बरपाया हंगामा, संसद स्थगित
राज्यसभा को दिन भर के लिए और लोकसभा को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियों के सांसदों के भारी शोर-शराबे और विरोध के कारण राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी पार्टियां 2-जी स्पेक्ट्रम और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने को अड़ी हुई हैं। राज्यसभा में 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग पर विपक्ष के अड़े रहने के कारण आज भी गतिरोध कायम रहा और भारी हंगामे के कारण बैठक को प्रश्नकाल में ही पूरे दिन के लिये स्थगित कर दिया गया।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम
बैठक शुरू होते ही उपसभापति के. रहमान खान ने 15 नवंबर को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत ढह जाने के हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। सदस्यों ने दिवंगत लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। इसके बाद जैसे ही उप सभापति ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, सदन में भाजपा और अन्नाद्रमुक सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने की मांग पर अड़े भाजपा सहित राजग और अन्नाद्रमुक सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट आ गये। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की कि लेकिन हंगामा जारी रहा।

जेपीसी गठित करने की मांग तेज
इसी मुद्दे पर वाम दल और तेदेपा के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े होकर जेपीसी की मांग का समर्थन कर रहे थे। इसके विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने प्रश्नकाल चलने देने तथा कर्नाटक के अवैध खनन के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री बी. एस येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग उठाई। इस हंगामे के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राज्यसभा में मौजूद थे। हंगामा थमते न देख उपसभापति खान ने बैठक पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी। गौरतलब है कि जेपीसी के गठन के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध अब भी कायम है। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद एक भी दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया है। विपक्ष की 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग के बीच ए. राजा को दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि इस घोटाला मामले में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार, राजा ने 2-जी फ्रीक्वेंसी आवंटन के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिशों की अनदेखी की। इसी बीच, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्रवाई करने में विलंब किये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद विपक्ष के साथ-साथ वाम दलों ने भी सरकार और प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ाते हुए जेपीसी गठित करने की मांग तेज कर दी है।

कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की मांग
भाजपा, अन्नाद्रमुक समेत अन्य विपक्षी दलों के टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले एवं राष्ट्रमंडल खेल आयोजन में अनियमितता की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और कांग्रेस सदस्यों के कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पांच दिन इन्हीं मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा, अन्नाद्रमुक, बिजद, शिवसेना, जद यू समेत विपक्षी दल और सपा सदस्य उक्त कथित घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अगली पंक्तियों के समीप आ गए। विपक्षी दलों ने ‘वी वांट जेपीसी’ का नारा लगाना शुरू कर दिया। इस बीच, सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ सदस्य भी कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए अगली पंक्तियों के पास आ गए। कांग्रेस सदस्य अपने हाथ में पर्चा लिये हुए थे जिसमें भूमि आवंटन मामले में भाजपा शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का सदस्यों को अपनी सीट पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने के आग्रह का कोई असर नहीं पड़ा।

जेपीसी की मांग बेमानीः चिदंबरम
दोनों सदनों की बैठक स्थगित होने के तुरंत बाद गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जेपीसी की मांग पूरी तरह बेमानी है। भाजपा को चाहिए कि वह सदन चलने दे। वहीं, भाजपा ने साफ कर दिया है कि जेपीसी की मांग माने जाने तक विपक्ष संसद नहीं चलने देगा।
चिदंबरम ने कहा कि कैग रिपोर्ट संसद की पीएसी ( लोकलेखा समिति) को भेजी जाएगी जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। गृह मंत्री ने कहा, पीएसी क्या है ? इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता हैं। वास्तव में सभी राजनीतिक दलों का इसमें प्रतिनिधित्व है। उन्होंने साथ ही कहा कि पीएसी को मामले की पड़ताल करने दें। पीएसी में कैग रिपोर्ट पर व्यापकता में विचार विमर्श किया जाएगा। उधर, पीएसी के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस मामले में जेपीसी की विपक्ष की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा, सभी मांगें अर्थपूर्ण हैं। कुछ भी बेमानी नहीं है।

पीएम के बयान और जेपीसी की मांग ठुकरायी
दूरसंचार मंत्री ए राजा के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री के बयान और 2 जी स्पैक्ट्रम मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की विपक्ष की मांग को ठुकराते हुए सरकार ने पलटवार के अंदाज में आज सवाल किया कि केन्द्र में सत्ता में रहते विपक्ष ने कितनी बार ऐसा किया था। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा,‘‘प्रधानमंत्री को संसद में बयान क्यों देना चाहिए। सदन में बयान देना, मंत्री का विशेषाधिकार है। यदि राजा ऐसा चाहते हैं तो वह खुद ऐसा बयान दे सकते हैं।’’

भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए वित्त मंत्री ने विपक्ष की मांग पर हैरानी जतायी कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय संसद में बयान दिया था जब जार्ज फनार्डिंस को तहलका खुलासे के बाद रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लोकसभा में सदन के नेता मुखर्जी ने कहा कि ‘‘जेपीसी की मांग पूरी तरह अस्वीकार्य है। अपने छह साल के शासन में उन्होंने ( राजग ) तहलका समेत कितने मामलों में जेपीसी गठित की।’’ उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति ( पीएसी ) के रूप में एक ‘स्थायी’ जेपीसी पहले से ही है। मुखर्जी ने कहा कि विपक्षी सदस्य ( मुरली मनोहर जोशी ) की अध्यक्षता वाली पीएसी 2 जी स्पैक्ट्रम मुद्दे पर कैग रिपोर्ट का गहरायी से अध्ययन करेगी।

हम सभी संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं
जेपीसी के गठन की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें विपक्ष के हंगामे के चलते दिनभर के लिए स्थगित होने के तुरंत बाद मुखर्जी ने अफसोस जताते हुए कहा,‘‘हम सभी संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं।’’ उन्होंने तल्ख लहजे में कहा,‘‘व्यवस्था कैसे काम करेगी? वे ( भाजपा ) भी देश के विभिन्न राज्यों में सरकारें चला रहे हैं। यह सब बेहद दुखद है।’’ इससे पूर्व, गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जेपीसी की मांग एकदम बेमानी है।’’ उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जायेगी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई नेता होता है और इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। चिदम्बरम ने कहा कि लोक लेखा समिति को इस मामले को देखने दीजिये। पीएसी में कैग की रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा होगी। टूजी स्पेक्ट्रम मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर संसद की पिछली चार बैठकों में कोई कामकाज नहीं हो सका है। संचार मंत्री ए राजा ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

कैग रिपोर्ट कल संसद में पेश होने की संभावना
टू-जी स्पैक्ट्रम मामले में कल कैग की रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने की संभावना है. इसके साथ ही विपक्ष की इस मसले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग भी जोर पकड़ सकती है। भाजपा तथा उसके सहयोगी संगठन और वाम दल, अन्नाद्रमुक, सपा तथा राजद मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग पर अड़े हुए हैं। माना जाता है कि कैग रिपोर्ट में दूरसंचार मंत्रालय पर 2 जी स्पैक्ट्रम का कम मूल्य लगाए जाने का आरोप है जिससे सरकार को 76, 700 करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान हुआ। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि सरकार आज एक नोटिस दे रही है कि वह कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना चाहती है।

यह नोटिस वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिया जाएगा। कैग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा कराए जाने के मसले पर संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल पहले ही कह चुके हैं कि सरकार स्पैक्ट्रम मामले समेत सभी मसलों पर चर्चा को तैयार है लेकिन इसे चर्चा के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला कैग रिपोर्ट के पीएसी या किसी अन्य समिति के पास जाने के बाद ही लिया जाएगा। कैग पहले ही सरकार को रिपोर्ट सौंप चुका है। विपक्ष इस मामले में जहां जेपीसी की मांग पर अड़ा है तो वहीं सरकार साफ कर चुकी है कि इसकी जरूरत नहीं है। सरकार इस मसले पर प्रधानमंत्री द्वारा बयान दिए जाने की संभावना से यह कहते हुए पहले ही इनकार कर चुकी है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री बयान दें।

गतिरोध समाप्ति के लिए कल सर्वदलीय बैठक
ए राजा के इस्तीफे के बावजूद 2 जी स्पैक्ट्रम मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग पर विपक्ष के लगातार चार बैठकों से स ंसदीय कार्यवाही ठप किए जाने के बीच सरकार ने गतिरोध समाप्ति के लिए कल सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलायी है। लोकसभा में सदन के नेता प्रणव मुखर्जी ने कल दोपहर के भोजन पर भाजपा तथा वाम दलों समेत विभिन्न दलों के दो दर्जन से अधिक नेताओं को आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया गया है जिसके दौरान सरकार उनसे संसद में सुचारू तरीके से कामकाज चलाए जाने की अपील की जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र नौ नवंबर को शुरू होने के बाद से केवल पहले दिन को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा में न तो प्रश्नकाल हो सका है और न ही कोई विशेष विधायी कामकाज ही संपन्न हो पाया है।

हालांकि संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज 2 जी स्पैक्ट्रम मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की संभावना से यह कहते हुए इनकार किया कि इससे कोई मकसद हल नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि मामले को लोक लेखा समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो कैग रिपोर्ट की पड़ताल करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पीएसी या कोई भी संसदीय समिति जेपीसी की तरह ही किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। उन्होंने यह टिप्पणी यह पूछे जाने पर की कि कुछ विपक्षी सदस्यों का यह विचार है कि वे जेपीसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह मामले की पड़ताल के लिए किसी को भी तलब कर सकती है।

राजा की करतूतों से निशाने पर पीएम
ईद की छुट्टी के बाद बृहस्पतिवार को संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीधे-सीधे विपक्ष के निशाने पर होंगे। टूजी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा के कारनामों पर पीएमओ की चुप्पी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद इस मामले में सरकार ही नहीं प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ गया है। संसद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री से सवालों की बौछार कर विपक्ष ने अपने इस सियासी इरादे को जाहिर तो किया ही है। साथ ही इसी बहाने जेपीसी जांच की अपनी मांग को और तेज कर दिया है। वहीं, यूपीए सरकार फिलहाल विपक्ष की मांग के आगे हथियार डालने का संकेत नहीं दे रही। इस मामले पर गतिरोध कायम रहने के मद्देनजर बृहस्पतिवार को भी संसद में भारी हंगामा होने के पूरे आसार हैं।
हालांकि सियासी और राजनैतिक मोर्चे पर जूझ रही सरकार इस संकट से निकलने का रास्ता तलाशने की कोशिशों में अभी भी जुटी हुई है।
विपक्ष से जहां अनौपचारिक चैनलों के जरिए वार्ता का सुलह फार्मूला निकालने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं कानूनी तौर पर बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर उनसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर पूरी स्थिति की जानकारी ली व अगले कदम को लेकर चर्चा भी की। पीएमओ यह जानने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर चूक कहां हो गई। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय अटार्नी जनरल से खफा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर उंगली उठाई है। इससे प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं तो सरकार पर भ्रष्टाचार के दोषियों को कवच प्रदान करने का सवाल उठ गया है। कहा जा रहा है कि इतने बड़े मामले को लेकर अटार्नी जनरल को पूरी स्थिति की जानकारी व तैयारी होनी चाहिए थी।
इधर, भाजपा और लेफ्ट समेत विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में गए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की है। दिल्ली में माकपा पोलित ब्यूरो ने भी एक बयान जारी कर कमोबेश यही मांग दोहरा दी।

विपक्ष अब बृहस्पतिवार को इसी मांग पर संसद को गरमाएगा। इस चौतरफा दबाव के बावजूद सरकार की तरफ से जेपीसी जांच मानने को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। जबकि विपक्ष अब भी अपनी मांग पर अड़ा है। जबकि कांग्रेस ने मामले को सरकार पर ही छोड़ दिया है। कांग्रेस मान रही है कि इस राजनैतिक संकट से सरकार ही बेहतर तरीके से निपट सकती है। सरकार जो भी कदम उठाएगी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

बुधवार को पीएमओ ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर उनसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर पूरी स्थिति की जानकारी ली और अगले कदम को लेकर चर्चा भी की। पीएमओ यह जानने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर चूक कहां हो गई। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सालिसिटर जनरल बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे।




जागरण की घोटाला ख़बरें

बोले मनमोहन, बख्शे नहींजाएंगे दोषी
नई दिल्ली 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। निष्कि्रयता और चुप्पी जैसी दो बड़ी तोहमतों से जूझ रहे मनमोहन ने एक कार्यक्रम में दो टूक कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह संसद चलने दें, सरकार जवाब देगी और किसी चर्चा से नहीं घबराती। उसी कार्यक्रम में विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को तत्काल जवाब दिया। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर सवाल नहीं है, असल मुद्दा घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में निष्कि्रयता का है। एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में बेहद आशावादी उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री ने 2 जी से जुड़े सवालों पर अपना मुंह पहली बार खोला। उन्होंने कहा कि किसी के मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 जी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। विपक्ष को नसीहत ताकीद करते हुए मनमोहन ने कहा कि जांच जारी है, इसे आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में संसद का काम चलता रहना चाहिए। हम किसी भी मसले पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा से हम घबराते नहीं हैं। सभी मामलों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इस मौके पर सभी विपक्षी दलों से संसद चलने देने की अपील भी की और कहा कि विधेयकों, कानूनों और विभिन्न विभागों की अनुदान मांग को पूरा करने के लिए संसद का नियमित रूप से चलना जरूरी है। इससे पहले अपने उद्बोधन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि वह कतई दबाव में नहीं हैं। मौजूदा समय को कठिन बताए जाने की बात पर मनमोहन ने कहा कि भारत में हम हमेशा कठिन दौर में ही जीते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में कई बार मुझे लगता है कि मैं हाईस्कूल का छात्र हूं, जो एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा दे रहा है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का यह सबको जवाब था कि यह ऐसा दबाव उनके ऊपर पहली बार नहीं आया है। प्रधानमंत्री के बाद इसी कार्यक्रम में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने उनको जवाब दिया। जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई बेइमान नहीं कह रहा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में उनका ट्रैक रिकार्ड बहुत खराब है। इस मौके पर वह मनमोहन को बेबस और कमजोर बताने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने वालों की तुलना में उनसे सहानुभूति जताने वाले ज्यादा हैं। यह एक धारणा है कि वह कुछ कर नहीं पाते। प्रधानमंत्री के संसद चलने की अपील पर उन्होंने कहा कि गतिरोध भी संसदीय राजनीति का एक रूप है। सरकार बहस करे और भूल जाए, फिर कैसे विपक्ष चुप रहे। 2 जी मामले में जुलाई 2009 में राज्यसभा में तीन दिन बहस हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसलिए सरकार को जेपीसी की मांग माननी चाहिए। माकपा की वृंदा करात ने भी जेटली के सुर में सुर मिलाया और कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। उसे विपक्ष की संयुक्त संसदीय दल की मांग माननी चाहिए।


कई मायनों में खास है पीएमओ का हलफनामा
नई दिल्ली प्रधानमंत्री की निष्कि्रयता और चुप्पी को लेकर कठघरे में खड़े प्रधानमंत्री कार्यालय ने हलफनामे की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जो सफाई पेश की उसका अंदाज भी कुछ खास है। इस हलफनामे की शुरुआत होती है स्वयं को तथ्यात्मक पहलुओं तक सीमित रखने की घोषणा से और अंत होता है एक पृष्ठ के सत्यापन से। ये दोनों ही चीजें हलफनामे को अदालत में दाखिल होने वाले सामान्य हलफनामों से अलग करती हैं। प्रधानमंत्री की ओर से पीएमओ की निदेशक विद्यावती ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें कुछ ज्यादा ही सावधानियां बरती गईं हैं ताकि अदालत के घेरे में आया पीएमओ लिखित जवाब के साथ किसी और पचड़े में न फंस जाए। हलफनामे के पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में विद्यावती ने कहा है कि उन्हें इस हलफनामे में सिर्फ तथ्यात्मक स्थिति तक सीमित रहने की सलाह दी गई है। इस तरह की बात सामान्यता अदालत में दाखिल होने वाले हलफनामों में नहीं कही जाती है। हलफनामा दाखिल करने का सबसे प्रमुख नियम है कि व्यक्ति को उसमें दी गई बातों की सच्चाई की जिम्मेदारी लेनी होती है, क्योंकि अगर हलफनामे में दिया गया कोई तथ्य गलत निकलता है तो हलफनामा देने वाला व्यक्ति अदालत में झूठी जानकारी देने का जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा करने पर उसे दण्डित किया जा सकता है। विद्यावती ने 24 पैराग्राफ के इस हलफनामे के सत्यापन में कहा है कि पहला पैराग्राफ मेरी निजी जानकारी में सही है। दूसरा तीसरा और चौथा पैराग्राफ रिकार्ड पर आधारित है जबकि चौथे पैराग्राफ में सचिव शब्द से लेकर अंत तक के तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही हैं। इसी तरह अन्य पैराग्राफ में दी गई जानकारी की हर लाइन का सत्यापन किया गया है यहां तक कि शब्दों का भी।

शपथपत्र में सुस्ती के सबूत
नई दिल्ली 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में राजा पर अभियोजन की मंजूरी का मामला पहले छह माह प्रधानमंत्री कार्यालय में फंसा रहा और बाद के आठ महीने कानून मंत्रालय में लटका रहा। यह निष्कर्ष है उस हलफनामे का जो पीएमओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इस मामले में आई हर शिकायत पर की गई कार्रवाई का बिंदुवार ब्यौरा पेश कर निष्कि्रयता और चुप्पी के आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। अब निगाहें इस पर होंगी कि मंगलवार को शीर्ष अदालत पीएमओ की सफाई पर क्या रुख अपनाती है? शनिवार को पीएमओ की निदेशक वी. विद्यावती की तरफ से दाखिल हलफनामे में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी एवं अन्य की हर शिकायत पर पीएमओ की कार्रवाई का तिथिवार ब्यौरा दिया गया। विद्यावती ने यह साफ किया कि हलफनामा सिर्फ तथ्यों को सामने ला रहा है। हलफनामे के मुताबिक स्वामी की याचिका पीएमओ को 29 नवंबर 2008 को मिली, जिस पर दो दिन बाद ही पीएम ने संज्ञान ले लिया। पीएमओ ने स्वामी के पत्र पर दूरसंचार विभाग से जानकारी मांगी जिसका जवाब देने में विभाग ने दो माह लगाए। इस बीच पीएमओ को राजा के खिलाफ दो सांसदों की ओर से और शिकायती पत्र मिले। इन पर भी दूरसंचार विभाग से जानकारी मांगी गई। 19 फरवरी 2009 को लॅा फोकस संस्था के वकील अनिल गोपाल वारिअथ ने राजा पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति को शिकायत भेजी। उसे राष्ट्रपति कार्यालय ने पीएमओ भेज दिया। अब मामला कानूनी राय पर अटका। तीन माह फाइल पीएमओ के अफसरों के बीच घूमती रही और 29 मई 2009 को मंजूरी का मसला राय के लिए कानून मंत्रालय भेजा गया। उसने 10 दिन बाद बताया कि इस बाबत दूरसंचार मंत्रालय से जानकारी मांगी गई है। कानून मंत्रालय की राय का इंतजार होने तक स्वामी के मामले की जांच पीएमओ के संबंधित विभाग से करने की राय बनी। 23 व 31 अक्टूबर 2009 को स्वामी के दो पत्र और मिले। इनमें मंजूरी अर्जी के अलावा सीबीआई छापे, जांच और प्राथमिकी दर्ज होने का जिक्र किया गया था। यह भी कहा गया था कि अगर 15 नवंबर तक मंजूरी नही मिली तो वे अदालत में चले जाएंगे। दोनों पत्रों पर पीएमने चर्चा की और कानून मंत्रालय से राय लेने को कहा। 18 नवंबर को जब ये दोनों पत्र राय के लिए कानून मंत्रालय भेजे गए तो उसी समय मंत्रालय को साढ़े पांच महीने पहले भेजे गए वरिअथ से जुड़े पत्र की भी याद दिलाई गई। रिमाइंडर के साढ़े तीन माह बाद 8 फरवरी 2010 को पीएमओ को कानून मंत्रालय से राय मिली। इसमें कहा गया कि स्वामी अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए सीबीआई जांच पर भरोसा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनसे कहा जा सकता है कि सीबीआई व अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जुटाए गए सबूत देखने के बाद ही मंजूरी का मसला तय होगा। कानून मंत्रालय के सहायक विधि सलाहकार की ओर से आई इस राय को 26 जनवरी 2010 को कानून मंत्री ने भी पास किया। जब पीएमओ ने कानून मंत्रालय से स्वामी को जवाब भेजने का अनुरोध किया तो उसने मना कर दिया और कहा कि वह सिर्फ सलाहकार प्रकोष्ठ है। जवाब कार्मिक विभाग को देना चाहिए। तब पीएमओ में चर्चा के बाद 19 मार्च को कार्मिक विभाग ने स्वामी को जवाब भेजा। इस बीच पीएमओ को स्वामी के कई पत्र प्राप्त हुए। हलफनामे में इनका ब्योरा दिया गया है।

कंपनियों को बचाने के मूड में सरकार
नई दिल्ली 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर विपक्ष और सुप्रीमकोर्ट के निशाने पर चल रही केंद्र सरकार अब पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के घोटालों के बचाव में उतर आई है। राजा की कृपा से 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद करने की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिश पर सरकार के रुख को देखकर लगता है कि वह फिलहाल इन कंपनियों के लाइसेंस रद करने के मूड में नहीं है। तभी तो उसने सीधे इन कंपनियों के लाइसेंस रद करने के बजाय इनसे हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए राजस्व हानि का आकलन शुरू कर दिया गया है। इसके पूरा होते ही कंपनियों से भरपाई का तरीका निकाला जाएगा। संचार मंत्रालय के कानूनी सलाहकारों ने टीआरएआई की रिपोर्टो का आकलन शुरू दिया है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे साफ होता है कि लाइसेंस रद करना सरकार का अंतिम विकल्प होगा। इसकी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, टीआरएआई ने कारोबार शुरू करने में देरी की वजह से लाइसेंस रद करने की बात कही है, घोटालों में संलिप्तता की वजह से नहीं। दूसरी, राजा से पहले भी इस नीति के आधार पर लाइसेंस दिए गए हैं। तीसरी, अधिकांश कंपनियों ने व्यापक नेटवर्क तैयार करने की शुरुआत की है और भारी-भरकम विदेशी निवेश हुआ है। और चौथी, कई कंपनियों के ग्राहकों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है ऐसे में यदि लाइसेंस रद किया गया तो ग्राहक हित प्रभावित होगा। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संचार सचिव से कहा है कि वह इस पर एक नोट तैयार करें। इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार दो मुद्दों को केंद्र में रख कर फैसला करेगी। पहला यह कि अगर सार्वजनिक धन की हानि हुई है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरा संचार उद्योग की स्थिति को देखते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे इसके विकास पर विपरीत असर पड़े। साफ है कि सरकार 2007-08 में लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनियों के कारोबार को बंद करने का कोई फैसला नहीं करने वाली। सरकारी सूत्रों का तर्क है कि वर्ष 2007-08 में लाइसेंस देने के लिए राजा ने वही रास्ता अख्तियार किया जिसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में अपनाया गया था। वर्ष 2001 से वर्ष 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विभिन्न दूरसंचार सर्किलों के लिए 51 लाइसेंस दिए थे। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। वर्ष 2004 के बाद भी यही स्थिति थी। इस दौरान दो बार स्पेक्ट्रम नीलामी की कोशिश की गई, लेकिन कंपनियां आगे नहीं आई। यह तर्क भी है कि इसकी वजह से ही देश में दूरसंचार घनत्व को सात फीसदी से बढ़ा कर 58 फीसदी करने में मदद मिली है। एंट्री फीस नहीं होने से कंपनियों की लागत कम हुई और टेलीफोन कॉल दरों में भी गिरावट हुई है।

जागरण की घोटाला ख़बरें 
कंपनियों को मनमाने तरीके से 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने वाले तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आखिर तक इन कंपनियों को बचाने की कोशिश करते रहे। कैग की जांच होने के बाद भी राजा की कारगुजारियों में फर्क नहीं आया। कंपनियों को सेवा शुरू करने के नियमों में ढील देकर राजा ने तोहफा दिया तो कंपनियों से इसका जुर्माना नहीं वसूल पाने के सवाल पर भी खुद पल्ला झाड़कर जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर डाल दी।
सूत्रों के मुताबिक कैग के कई सवाल तो ऐसे हैं जिन पर दूरसंचार विभाग ने जवाब ही रिपोर्ट तैयार होने के बाद दिया। सेवा शुरू करने में देरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना न लगाने को लेकर दूरसंचार विभाग का जवाब पिछले महीने यानी अक्टूबर 2010 में भेजा गया। जबकि तब तक कैग अपनी जांच पूरी कर चुका था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 122 में से 85 लाइसेंस उन छह कंपनियों को दिए गए जो पहली बार दूरसंचार क्षेत्र में उतर रही थीं। लेकिन यह छह कंपनियां दूरसंचार विभाग के ढील देने के बावजूद 31 दिसंबर 2009 तक सेवाएं शुरू करने में असमर्थ रहीं। इसके बावजूद डॉट इन कंपनियों से 679 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं वसूल पाया।
राजा जानते थे कि कैग ने देरी से सेवा शुरू होने के मामले में जुर्माने के प्रावधान पर सवाल खड़े किए हैं। लिहाजा उन्होंने जुर्माने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के सिर डाल दी। डॉट ने पिछले महीने कैग को बताया कि जुर्माने की गणना का काम काफी जटिल है और यह काम वित्त मंत्रालय ही कर सकता है। लिहाजा इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है। लेकिन यह जवाब भी डॉट ने कैग को तब भेजा जब उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। दैनिक जागरण के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में ही कैग को यह जवाब भेजा है।
यही नहीं, जुलाई 2008 में लाइसेंस पाने वाली कुछ चहेती कंपनियों के आगे जब सेवा शुरू करने को लेकर दिक्कत आई तो राजा आगे आए और उन्होंने सेवा शुरू करने की शर्तो और नियम-कायदों में ढील देकर राहत दे दी। सूत्रों के मुताबिक लाइसेंस जारी होने के करीब सात महीने बाद फरवरी 2010 में दूरसंचार विभाग ने सेवा शुरू करने की शर्तो में संशोधन कर दिया। 2 जी स्पेक्ट्रम के नए लाइसेंस जुलाई 2008 में जारी हुए। संशोधन के जरिये नियमों में ढील देकर इन कंपनियों को चारों मेट्रो के अलावा अन्य शहरों में पहले चरण में केवल दस प्रतिशत हिस्से में टेलीकॉम सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी गई।

स्पेक्ट्रम घोटाले में पीएमओ की बोलती बंद

नई दिल्ली 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बुरी तरह उलझे प्रधानमंत्री कार्यालय की बोलती भी बंद सी हो गई है। दरअसल, जिस सीबीआई जांच का तर्क देकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ए.राजा के खिलाफ मुकदमे से इंकार किया था, वही सीबीआई तो खुद अदालत के कठघरे में खड़ी है और स्पेक्ट्रम घोटाले में जांच में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा रही है। अदालत ने राजा पर मुकदमे की इजाजत दे दी है, लेकिन राजा पर हाथ डालना राजनीतिक मुश्किलों का सबब बनेगा। गठबंधन राजनीति बेदाग छवि वाले प्रधानमंत्री से महंगी कीमत वसूल रही है। यही वजह है कि सरकार के लिए बेहद संवेदनशील हो चुके 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पीएमओ कुछ भी बोलने से बच रहा है। इस बारे में पीएमओ के एक अधिकारी की टिप्पणी थी, हमें इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जबकि कानून मंत्रालय न्यायालय की टिप्पणी को काफी तकनीकी बताकर बचता दिखा। सरकार के संकटमोचकों के सामने अदालत, विपक्ष और गठबंधन-इन तीनों को संभालने की चुनौती है। इनमें अदालत का मोर्चा ज्यादा कठिन है जहां गुरुवार को प्रधानमंत्री स्पेक्ट्रम घोटाले में 16 माह की चुप्पी का सबब बताएंगे। बीते एक साल में इस घोटाले पर उठे सवालों को लेकर प्रधानमंत्री का जवाब हमेशा सीबीआई जांच और मामला अदालत में होने की दलील पर आकर रुक जाता था। अब उसी अदालत ने प्रधानमंत्री की चुप्पी को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार के संकटमोचक मामले में अदालत के तीखे रुख को देखकर कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। सीबीआई जांच के कारण राजा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न देने की प्रधानमंत्री कार्यालय की दलील सरकार पर उलटी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की 16 माह पुरानी याचिका पर यह दलील इस साल मार्च में दी गई थी, लेकिन मामला अब राजा को बचाने में सीबीआई के इस्तेमाल के विवाद की तरफ मुड़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करने वाली सीबीआई ने इस मामले में याचिका के 11 माह बाद एफआईआर दर्ज की और वह भी अनजान लोगों के खिलाफ। जांच के आगे न बढ़ने पर सीबीआई ने 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीएस संघवी और एके गांगुली की पीठ से लताड़ भी खाई थी। सीबीआई जांच के लिए और ज्यादा वक्त मांगने अदालत पहुंची थी। पीएमओ के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा कि पिछले साल अक्टूबर में संचार भवन में छापा मारने वाली सीबीआई अब तक अनजान लोगों के खिलाफ ही जांच क्यों कर रही है? मंगलवार को मामले की सुनवाई में अदालत ने राजा के खिलाफ मुकदमे की अनुमति दे दी है। सरकारी वकील भी मुकदमा चलाने से सहमत हैं, लेकिन राजा पर हाथ डालने से गठबंधन की सेहत बिगड़ती है। इसलिए दाग धोने के लिए राजा पर मुकदमे चलाने की सुविधा भी प्रधानमंत्री को नहीं है। गत 12 नवंबर को अदालत में दाखिल दूरसंचार विभाग का हलफनामा एक अन्य पेंच है। इसमें पूरी प्रक्रिया को पाक साफ ठहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति होने का दावा किया गया है। हालांकि हलफनामे के उलट सीएजी ने प्रधानमंत्री को पाक साफ बताया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट ने राजा के मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्कि्रयता को और मुखर कर दिया है

संसद में अब पूरे विपक्ष के निशाने पर होंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
पीएम पर कोर्ट की टिप्पणी से सरकार सांसत में

नई दिल्ली बृहस्पतिवार को संसद में हमलावर विपक्ष के निशाने पर अब कोई मंत्री नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रधानमंत्री पर तल्ख टिप्पणियों के बाद समूचा विपक्ष इस मामले पर सबसे पहले प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करेगा। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने भी बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और आजादी के साठ साल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। भ्रष्टाचार के तीनों मामलों की जेपीसी से जांच की मांग पर अड़े विपक्ष ने अब इस मांग के साथ प्रधानमंत्री को भी जोड़ दिया है। उसका कहना है कि जब प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो संसद की संयुक्त समिति के अलावा और कोई प्रभावी जांच संभव ही नहीं है। संसद में गतिरोध खत्म कराने के लिए लोकसभा के नेता प्रणब मुखर्जी की मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रहने के बाद सरकार अभी तक कोई नया फार्मूला नहीं खोज सकी है। ऐसे में विपक्ष के एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में अपनी मांगों पर अड़ने और भारी हंगामा करने के पूरे आसार है। प्रधानमंत्री का मामला होने के कारण सरकार अब बेहद सतर्क हो गई है और वह फूंक-फूंककर अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। वह नहीं चाहती है कि विपक्ष को अब कोई और मौका मिले। इधर विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है। विपक्ष के नेताओं के बीच अनौपचारिक संवाद तो बना हुआ है, लेकिन बृहस्पतिवार को संसद शुरू होने से पहले वे औपचारिक रूप से अपनी भावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। हालांकि इन दलों ने साफ कर दिया है कि पहले तो प्रधानमंत्री को सदन में सफाई देनी ही होगी। इसी बीच, भाजपा ने पूर्व संचार मंत्री अरुण शौरी के उस बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसमें उन्होंने जेपीसी के बजाए सीबीआई जांच को ज्यादा प्रभावी बताया था। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा कि शौरी ने आपराधिक जांच का मामला उठाया है, उसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है, लेकिन बाकी पहलुओं के लिए जेपीसी से जांच जरूरी है

आखिर तक कंपनियों को बचाते रहे मंत्रीजी
कंपनियों को मनमाने तरीके से 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने वाले तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा आखिर तक इन कंपनियों को बचाने की कोशिश करते रहे। कैग की जांच होने के बाद भी राजा की कारगुजारियों में फर्क नहीं आया। कंपनियों को सेवा शुरू करने के नियमों में ढील देकर राजा ने तोहफा दिया तो कंपनियों से इसका जुर्माना नहीं वसूल पाने के सवाल पर भी खुद पल्ला झाड़कर जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर डाल दी। सूत्रों के मुताबिक कैग के कई सवाल तो ऐसे हैं जिन पर दूरसंचार विभाग ने जवाब ही रिपोर्ट तैयार होने के बाद दिया। सेवा शुरू करने में देरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना न लगाने को लेकर दूरसंचार विभाग का जवाब पिछले महीने यानी अक्टूबर 2010 में भेजा गया। जबकि तब तक कैग अपनी जांच पूरी कर चुका था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 122 में से 85 लाइसेंस उन छह कंपनियों को दिए गए जो पहली बार दूरसंचार क्षेत्र में उतर रही थीं। लेकिन यह छह कंपनियां दूरसंचार विभाग के ढील देने के बावजूद 31 दिसंबर 2009 तक सेवाएं शुरू करने में असमर्थ रहीं। इसके बावजूद डॉट इन कंपनियों से 679 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं वसूल पाया। राजा जानते थे कि कैग ने देरी से सेवा शुरू होने के मामले में जुर्माने के प्रावधान पर सवाल खड़े किए हैं। लिहाजा उन्होंने जुर्माने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के सिर डाल दी। डॉट ने पिछले महीने कैग को बताया कि जुर्माने की गणना का काम काफी जटिल है और यह काम वित्त मंत्रालय ही कर सकता है। लिहाजा इस मामले को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है, लेकिन यह जवाब भी डॉट ने कैग को तब भेजा जब उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। दैनिक जागरण के पास उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में ही कैग को यह जवाब भेजा है। यही नहीं, जुलाई 2008 में लाइसेंस पाने वाली कुछ चहेती कंपनियों के आगे जब सेवा शुरू करने को लेकर दिक्कत आई तो राजा आगे आए और उन्होंने सेवा शुरू करने की शर्तो और नियम-कायदों में ढील देकर राहत दे दी। सूत्रों के मुताबिक लाइसेंस जारी होने के करीब सात महीने बाद फरवरी 2010 में दूरसंचार विभाग ने सेवा शुरू करने की शर्तो में संशोधन कर दिया। 2 जी स्पेक्ट्रम के नए लाइसेंस जुलाई 2008 में जारी हुए। संशोधन के जरिए नियमों में ढील देकर इन कंपनियों को चारों मेट्रो के अलावा अन्य शहरों में पहले चरण में दस फीसदी हिस्से में टेलीकॉम सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी गई.
कुछ ही घंटे में बदल दिए नियम
अपनी पसंदीदा कंपनियों को 2जी स्पेक्ट्रम बांटने में पूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने अपने ही नीतियों को कुछ ही घंटे में बदल दिया। सिर्फ नीतियां ही नहीं बदली बल्कि किन कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे इसका फैसला कुछ ही घंटों में कर लिया। पुराने नियमों को ताक पर रखते हुए इन कंपनियों को सिर्फ 45 मिनट में स्पेक्ट्रम हासिल करने का आशय पत्र भी जारी कर दिया। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर कैग की रिपोर्ट साफ तौर पर यह बताते हैं कि मंत्री पद पर बैठा कोई व्यक्ति किस तरह से अपने अधिकारों का बेजां इस्तेमाल करता है। संचार विभाग ने 10 जनवरी, 2008 को दोपहर में प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि दूरसंचार लाइसेंस देने के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति तैयार की जा रही है। इसके आधार पर 25 सितंबर, 2007 तक जिन कंपनियों ने 2 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने का लाइसेंस दिया है उन्हें इसका आवंटन किया जाएगा। कैग की ऑडिट से पता चला कि राजा ने खुद ही प्रेस विज्ञप्ति में बदलाव किया था। एक ही दिन आवेदन करने वाली कंपनियों को लेकर नियमों को इस तरह से बदला गया कि राजा को अपने मनमुताबिक फैसला लेने में सहूलियत हो। संचार विभाग अचानक दोपहर (2.45 बजे) फिर यह प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि 232 आवेदकों में से 121 आवेदक सही पाए गए हैं। यही नहीं सभी सफल आवेदकों को 3.30 बजे तक डॉट मुख्यालय संचार भवन उपस्थित होने को कहा जाता है। वहां इन आवेदकों को 2 जी स्पेक्ट्रम हासिल होने का आशय पत्र जारी कर दिया जाता है। 120 आवेदकों ने तो इसके कुछ ही घंटे बाद दूरसंचार विभाग को यह सूचना दे देते हैं कि उन्हें उसकी सारी शर्ते मंजूर हैं। कैग ने सवाल उठाया है कि राजा ने पहले आओ पहले पाओ नीति का अपने तरीके से परिभाषित किया। पहले आओ-पहले पाओ नीति को 30 दिनों के भीतर बनाना था लेकिन उसमें 550 दिन का समय लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटे में नियम भी बदल दिए गए और कंपनियों को पौने घंटे में ही फायदा पहुंचा दिया गया। कैग ने बताया है कि कंपनियों को पहले से ही मालूम था कि उनके पक्ष में फैसला होना है। यही वजह है कि 13 कंपनियों के पास काफी पहले से बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट तैयार था। उन्हें जानकारी पहले ही दी गई थी। सब कुछ कंपनियों और राजा की सहमति से हुआ है।

नियम विरुद्ध लाइसेंस बेच की मोटी कमाई, स्पेक्ट्रम की कीमत पता लगाने के तरीकों को किया नजरअंदाज
राजा के राज में रहा कंपनियों का साम्राज्य
नई दिल्ली पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के राज में टेलीकॉम कंपनियों ने जमकर मनमानी की। मनमानी इस हद तक कि लाइसेंस लेने के लिए नियम ही नहीं टूटे बल्कि कंपनियों ने लाइसेंस बेचकर मोटी कमाई भी की। सस्ते दामों में 2 जी स्पेक्ट्रम हासिल करने की होड़ में कुछ कंपनियों का तो गठन तक स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से ऐन पहले हुआ। 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के तथ्य यही कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2008 में जो 122 नए लाइसेंस जारी हुए उनमें नियमों का पालन नहीं हुआ। कैग ने पूरे मामले की जांच में ऐसी अनियमितताएं पकड़ी हैं जिसके चलते देश के खजाने को भारी चूना लगा। जिस कीमत पर स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए उसकी वास्तविक कीमत का पता लगाने के तरीके को ही दूरसंचार विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। यही नहीं छह आपरेटर ऐसे पाए गए जिन्होंने लाइसेंस लेने के बावजूद तय समय में अपनी सेवाएं ही शुरू नहीं कीं। मामला सिर्फ नजरअंदाज करने का ही नहीं है। कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के मामले में भी नियम टूटे। कुल 122 लाइसेंस में 72 मामले ऐसे थे जो आवेदन की बुनियादी शर्तो को ही पूरा नहीं करते थे। इसके बावजूद आवंटन से ऐन पहले इन कंपनियों ने खुद को दूरसंचार विभाग की शर्तो के अनुकूल बनाया और लाइसेंस पाने में सफल रहीं। कंपनियों ने सस्ते में लाइसेंस लेकर उनसे मोटी कमाई भी की। कैग ने ऐसी छह कंपनियों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। इनमें स्वान टेलीकॉम, एस टेल, यूनिटेक, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टेली महाराष्ट्र और सिस्टेमा श्याम शामिल हैं। इनमें से तीन स्वान, एस टेल और यूनिटेक दूरसंचार क्षेत्र में उतरने वाली नई कंपनियां थीं। लेकिन सभी कंपनियों ने लाइसेंस पाने के बाद अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा काफी ऊंचे दामों में विदेशी निवेशकों को बेचकर मोटी कमाई की। इसी बिना पर कैग ने सवाल उठाया है कि स्पेक्ट्रम पाने के बाद अगर इन कंपनियों को ऊंचा निवेश मिल सकता है तो फिर स्पेक्ट्रम के दाम इतने कम क्यों रखे गए? इस मामले में कैग ने यूनिटेक का उदाहरण दिया है। यूनिटेक को 22 सर्किल के लिए लाइसेंस मिला और उसने प्रत्येक सर्किल के लिए 1658 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस दी। लेकिन उसने नार्वे की टेलीनॉर को अपनी 67.25 प्रतिशत इक्विटी 6120 करोड़ रुपये में बेची। यानी टेलीनॉर ने कंपनी के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम की यह कीमत लगाई। कैग का मानना है कि इस लिहाज से पूरे देश के लिए लाइसेंस जारी करने की फीस 7758 करोड़ रुपये से 9100 करोड़ रुपये के बीच तय होनी चाहिए थी। यानी जिन 122 लाइसेंस के एवज में सरकार को 12386 करोड़ रुपये मिले वह राशि दरअसल 58000 करोड़ रुपये से लेकर 68000 करोड़ रुपये हो सकती थी।

विपक्ष को रास नहीं आई प्रणब की दावत
नई दिल्ली भ्रष्टाचार के मामलों पर संसद में चल रहे टकराव को टालने की सरकार की कोशिशें तो परवान चढ़ी ही नहीं, उलटे सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां उसके लिए नई मुसीबतों का सबब बन गई हैं। विपदाओं के समय सरकार के संकटमोचक बन कर उभरते रहे प्रणब मुखर्जी की दोपहर के भोजन की दावत भी विपक्ष को रास नहीं आई और उसने साफ कर दिया कि जेपीसी से जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार की कोशिशों के सामने भाजपा व सपा तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन कुछ दलों ने सरकार से कहा कि अगर उसके पास कोई और विकल्प है तो वह उसे लेकर आए। संसद में 2 जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसायटी व राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले के आरोपों को लेकर जेपीसी की मांग को लेकर चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा के नेता प्रणब मुखर्जी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक सारी कोशिशों के बावजूद बेनतीजा रही। बैठक के बाद मुखर्जी ने कहा कि वह सभी दलों की राय को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और बृहस्पतिवार तक सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। बैठक में जाने के पहले मुखर्जी ने भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी व दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं सुषमा स्वराज व अरुण जेटली के साथ चर्चा कर रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद बैठक में भाजपा व सपा ने दो टूक कहा कि जेपीसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वामदलों ने भी जेपीसी की मांग की, लेकिन कहा कि अगर सरकार के पास और कोई विकल्प है तो उसे लेकर आए। बीजद व राकांपा ने जरूर सरकार का साथ देते हुए कहा कि जेपीसी की जगह कोई और जांच भी सरकार करा सकती है। भाजपा ने इतना जरूर स्पष्ट किया कि तीनों मामलों की एक ही जेपीसी से या फिर अलग-अलग जेपीसी से जांच करा सकती है। इसके पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक में आडवाणी ने कहा कि भाजपा जेपीसी जांच की मांग से पीछे नहीं हटेगी और भ्रष्टाचार के मामलों को वह अंजाम तक पहुंचाएगी। इस संकट से निकलने में असफल रही सरकार को शाम को सुप्रीम कोर्ट से और भी ज्यादा करारा झटका लगा। सर्वोच्च अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका पर उंगली उठा कर भ्रष्टाचार के मामले पर संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष के हाथ नया गोला बारूद थमा दिया। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से सफाई से मांगने के साथ आरोप लगाया है कि क्या वे इतने असहाय हो गए हैं कि उनकी नाक के नीचे घोटाला होता रहा और वह चुप बैठे रहे? भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को बताना होगा कि वे कौन सी राजनीतिक मजबूरियां थी कि उनकी नाक के नीचे घोटाला होता रहा और वे चुप्पी साधे रहे? क्या देश का प्रधानमंत्री इतना असहाय व निसहाय हो गया है कि उसका एक मंत्री उनके दिशानिर्देशों को उल्लंघन करता रहा और वे कुछ नहीं कर सके? उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और यह पैसा कहां गया?

जीपीसी से बचने की जुगत में कांग्रेस
नई दिल्ली टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में घिरे ए.राजा का इस्तीफा भी मनमोहन सरकार की मुश्किलें कम नहीं कर पाया। एकजुट विपक्ष ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के सभी मुद्दों पर वह संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने से कम पर तैयार नहीं है। ऐसे में मंगलवार को फिर से सरकार को विपक्ष के उग्र तेवर का सामना करना पड़ेगा। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं कि विपक्ष जल्द सरकार को राहत देने के पक्ष में नहीं है। वहीं, सरकार और कांग्रेस जेपीसी से बचने की जुगत तलाश रही है। मंगलवार दोपहर खाने पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। लोकसभा में मतदान के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत चर्चा कराने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। आदर्श सोसाइटी और राष्ट्रमंडल धांधली में अशोक चव्हाण और सुरेश कलमाड़ी पर हुई कार्रवाई की तर्ज पर ही राजा का इस्तीफा लेकर मामले को शांत करने की कोशिश नाकाम रही। सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने साफ कर दिया कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जेपीसी की मांग के नारों और शोरशराबे के बीच कुछ दस्तावेज पेश करने के अलावा कोई कामकाज नहीं हो सका। यह लगातार तीसरा दिन था जब संसद में कामकाज नहीं हो सका। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार नहीं चाहती कि यह शोर लंबा खिंचे। लिहाजा, अब रास्ता निकालने की कवायद शुरू हुई है। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि विपक्ष सत्तारूढ़ कांग्रेस को यह संदेश भेज रहा है कि वह लोकसभा में नियम 184 के तहत चर्चा कराना चाहता है। सरकार के संकटमोचक और लोकसभा में नेता प्रणव मुखर्जी मंगलवार दोपहर खाने की मेज पर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। भाजपा और वामदलों के नेताओं समेत विभिन्न दलों के दो दर्जन नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कोशिश होगी कि चर्चा के लिए विपक्ष को तैयार कर सदन की कार्यवाही को सुचारू किया जा सके क्योंकि दोनों ही सदनों में बीते एक सप्ताह से कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, इस बैठक का मकसद गतिरोध को आपसी सलाह-मशविरे के जरिए खत्म करना है। हालांकि, यह बहुत आसान नहीं होगा। संकेत हैं कि विपक्षी दल और खासकर भाजपा अपनी पार्टी बैठक में चर्चा की बात कहकर इसे टालने की कोशिश करेगी। प्रणव जेपीसी की मांग ठुकरा चुके हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद उन्होंने भाजपा पर आक्रामक होते हुए कहा-अपने छह साल के कार्यकाल में भाजपा ने तहलका समेत कितने मुद्दों पर जेपीसी गठित की थी। संसद में पेश होने के बाद सीएजी की रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति में जाएगी और वहां इसकी जांच हो सकती है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष व भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने प्रणव से असहमति जताते हुए कहा कि समिति सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट पर गौर करेगी और उस पर सदन में चर्चा भी नहीं होगी। विपक्ष भ्रष्टाचार के इस मुद्दे की तह तक जाना चाहता है। लिहाजा जेपीसी से कम पर वह राजी नहीं। खाने की मेज पर दोनों पक्षों की ओर से जो भी तर्क रखे जाएं, लेकिन यह तय है कि सुबह संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने होगी।


स्पेक्ट्रम घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर निकला
 संचार मंत्री राजा के जाते ही टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। अब घोटाले में शामिल कंपनियों पर गाज गिरने की बारी है। पहला निशाना वह पांच कंपनियां हो सकती हैं जिन्होंने टूजी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के साथ ही घोटाले की बिसात बिछा ली थी। दूरसंचार विभाग ने भी लाइसेंस आवंटन के नियमों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए पांच ऐसी कंपनियों को कुल 72 लाइसेंस दे दिए जिन्होंने आवेदन की बुनियादी शर्ते भी पूरी नहीं की थीं। इन्हीं कंपनियों ने बाद में स्पेक्ट्रम के खजाने को बेचकर मोटी कमाई की। इन कंपनियों के साथ दूरसंचार विभाग के अधिकारी भी लपेट में आएंगे, जिन्होंने दस्तावेजों को प्रमाणित किए बगैर लाइसेंस जारी कर दिए। इनमें उपरोक्त 72 लाइसेंस भी थे। सीएजी की रिपोर्ट कल सदन में पेश की जाएगी। इसके साथ ही जांच एजेंसियां कंपनियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरु कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी ने अपनी रिपोर्ट यह साफ कहा है कि दूरसंचार विभाग ने जो कुल 120 लाइसेंस जारी किए थे उनमें 72 लाइसेंस लेने वाली पांच कंपनियों ने दूरसंचार कारोबार में शामिल होने या अधिकृत पूंजी की शर्तो का सीधा उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी इन्हें लाइसेंस दे दिए गए। सीएजी ने यह सिफारिश भी की है कि इनके लाइसेंस रद कर दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकार इनकी 3375 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर लेगी। सूत्रों के मुताबिक इन आवंटनों की फाइलें जल्द ही खुलने वाली हैं। जिनके बाद यूनीटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, लूप टेलीकॉम, डाटाकॉम सॉल्यूशंस, अलायंज इन्फ्राटेक, डाटाकॉम सॉल्यूशंस और एस टेल पर जांच का फंदा पड़ेगा। लाइसेंस का आवेदन करने वाली कंपनियों को पास दूरसंचार कारोबार में सक्रिय होने की शर्त थी इसके अलावा उनके लिए कम से कम 138 करोड़ रुपये की चुकता इक्विटी पूंजी की शर्त भी तय की गई थी। कंपनियों ने खेल इन्हीं दोनों में शर्तो में किया। कंपनियों को लाइसेंस जुलाई 2008 में मिले और इससे ठीक पहले मई 2008 में इन्होंने अपने गठन व पूंजी का ढांचा बदला। सूत्रों के मुताबिक यूनीटेक, अलायंज और लूप टेलीकॉम ने लाइसेंस मिलने से ठीक पहले अपने मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन बदल दिए और मूल कारोबार दूरसंचार को जोड़ दिया जबकि लूप के अलावा डॉटाकॉम व एस टेल ने लाइसेंस की अर्जी देने के बाद चुकता पूंजी बढ़ाई दी। हैरत की बात यह है कि कंपनियां ने यह सारे बदलाव लाइसेंस आवेदनों की जांच की अंतिम तारीख तक नहीं कर पाई थी। नतीजतन इनके आवेदन नकारे जाने चाहिए थे लेकिन राजा के मंत्रालय ने अपने ही नियमों को ताख पर रखकर इनके लाइसेंस दे दिये। बतातें चलें कि दूरसंचार विभाग के पास नवंबर 2007 तक कुल 575 आवेदन आए थे जिनमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 232 आवेदन चुने गए और इनमें 120 को जनवरी 2008 में लाइसेंस दे दिए गए।


दबाव में राजा ने कुर्सी छोड़ी
विपक्ष के बढ़ते दबाव और प्रधानमंत्री के सख्त रुख के बाद आखिरकार टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में घिरे दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने रविवार देर रात इस्तीफा दे दिया। राजा ने कहा, सरकार को उलझन से बचाने और संसद में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मेरे नेता (एम.करुणानिधि) ने त्याग पत्र देने की सलाह दी। नई दिल्ली आने से पहले राजा ने पिछले 24 घंटे में चेन्नई में करुणानिधि से दो बार भेंट की। उसके बाद वह सीधे प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स रोड गए और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले यह साफ हो गया था कि मनमोहन सिंह अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा को मंत्रिमंडल में कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन संकट गठबंधन धर्म को लेकर था। राजा के इस्तीफे पर कांग्रेस करुणानिधि से ही मुहर लगवाना चाहती थी। बेशक राजा अपने ऊपर हर तरफ से उठ रही अंगुली के इशारे को नकारने का हौसला दिखा रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री के दबाव के आगे द्रमुक सुप्रीमो को भी हथियार डालने पड़े। राजा को मंत्रिमंडल में अब न रखने का मन बना चुकने के बावजूद कांग्रेस द्रमुक के साथ संबंध बिगाड़ने की हद तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस मसले पर रविवार को प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के साथ संसद में मंत्रणा भी हुई। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री राजा को लेकर सरकार और पार्टी की हो रही फजीहत के कारण उन्हें आगे ढोने के कतई इच्छुक नहीं थे। वह मान रहे थे कि तकनीकी तौर पर भले ही राजा पर सीधा शिकंजा न कसा जा सके, लेकिन गड़बड़ी हुई है और अब सवाल सरकार की साख का है। साख के प्रश्न ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह करुणानिधि को साफ कर दें कि राजा को लेकर चलने की स्थिति में सरकार कतई नहीं है। हालांकि द्रमुक की तरफ से तर्क दिया जा रहा था कि राजा को हटाने का मतलब उन्हें दोषी करार देना होगा। इसका राज्य की राजनीति में जयललिता फायदा उठा लेंगी। यही कारण है कि द्रमुक के साथ गठबंधन को बेजोड़ बताते हुए कांग्रेस ने द्रमुक सुप्रीमो को सीधा संदेश भेजा कि इस मसले पर राजा के हटने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। इतना जरूर है कि दूरसंचार मंत्रालय अभी भी द्रमुक के कोटे में रहेगा। कांग्रेस को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री से मिले संकेत का ही असर था कि तमिलनाडु के कानून मंत्री दुरई मुरुगन आए तो थे दिल्ली माहौल का जायजा लेने लेकिन अचानक वापस चेन्नई लौट गए.


स्पेक्ट्रम घोटाले में लेन-देन के सबूतों के करीब सीबीआई
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ए. राजा भले ही टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन को पाक-साफ बताने की कोशिश कर रहे हों, पर जांच एजेंसियां आवंटन के सिलसिले में करोड़ों रुपये के लेन-देन के सबूत हासिल के करीब पहुंच गई हैं। जांच से जुड़े सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पैसे का सारा लेन-देन देश के बाहर हुआ है, जिसे हवाला या फर्जी कंपनियों की आड़ में देश में वापस लाया जा चुका है। इस सिलसिले में चेन्नई के कुछ चार्टर एकाउंटेंट और हवाला कारोबारी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटन के सिलसिले में निजी कंपनियों द्वारा रिश्वत दिए जाने के संकेत मिल गए हैं। इस संबंध में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया जाएगा। असली चुनौती यह साबित करने की है कि करोड़ों की रिश्वत स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े अफसरों या उनके रिश्तेदारों तक पहुंची है। उनके अनुसार पैसे के विदेश से भारत तक पैसे के इस लेन-देन की पूरी श्रृंखला है, जिसमें बेनामी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ हवाला कारोबारियों ने भी इसमें मदद की है। सीबीआई के मुताबिक, लेन-देन की पूरी श्रृंखला की पहचान कर ली गई है और अंतिम लाभार्थी के बारे में भी पूरी जानकारी जुटा ली गई है। सबूत जुटाने के सिलसिले में मारिशस जैसे कुछ देशों में अनुरोध पत्र (लेटर-रेगोटरी-एलआर) भेजा जायेगा। वहीं चेन्नई के कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंट और हवाला कारोबारियों पर भी सीबीआई और ईडी की नजर है। इनमें से कुछ से पूछताछ भी का जा चुकी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, जांच बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच गई है। जहां पैसे के लेन-देन के अंतिम लाभार्थी के खिलाफ सबूत कभी भी हाथ लग सकते हैं। इसीलिए खास सतर्कता बरती जा रही है। यदि जांच से जुड़े इन तथ्यों की जानकारी लेन-देन में शामिल लोगों को लग गई तो सबूत मिटाने और जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि दूरसंचार मंत्रालय और सीबीआई के वकीलों की संयुक्त बैठक का जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया।


गले की फांस बनेगा राजा का हलफनामा
 हर तरफ से घिरे दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जाते-जाते उन्होंने अपने कार्यो को सही ठहराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी लपेट लिया है। दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में साफ कहा है कि पीएमओ को पत्र लिखकर हर फैसले की जानकारी दी गई थी। इस फैसले पर वित्त मंत्रालय की भी आपत्तियां समाप्त हो गई थीं। राजा इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने मामले को विचार के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के पास भेजने की कानून मंत्रालय की राय भी खारिज कर दी थी। हलफनामा स्पेक्ट्रम आवंटन फैसले में पूरी सरकार की भागीदारी की कोर्ट के सामने पुष्टि करता है। सरकार के लिए इस हलफनामे को खारिज करना मुश्किल होगा। इसमें सरकार ने पूरे फैसले को नीतिगत रूप से सही ठहराया है। हलफनामे पर पीएमओ या कानून मंत्रालय की सहमति थी या नहीं, यह एक रहस्य है। लेकिन, इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों के बीच हुए पत्राचार का तिथिवार ब्योरा देकर साबित करने की कोशिश की गई है कि आवंटन प्रधानमंत्री की सहमति और जानकारी में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवंबर 2007 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे गए पत्र और उसी दिन राजा द्वारा उन्हें भेजे गए जवाबी पत्र के साथ 6 नवंबर 2007 को दूरसंचार विभाग के सचिव द्वारा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को लिखे गए पत्रों का भी हवाला दिया गया है। उनमें पीएमओ को यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस) लाइसेंस देने के संबंध में विभाग के निर्णय और अपनाई जा रही नीति व प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रधानमंत्री से मतभेद नकारते हुए कहा गया है कि 26 दिसंबर 2007 को राजा ने प्रधानमंत्री को और एक पत्र लिखा था। उसमें बिना किसी देरी के मौजूदा नीति के मुताबिक फैसला लागू करने का प्रस्ताव करने की सूचना दी गई थी। हलफनामे के साथ इन पत्रों की प्रतियां संलग्न की गई हैं, ऐसे में सरकार का अनभिज्ञता जताना या पीछे हटना मुश्किल होगा। वित्त मंत्रालय से भी मतभेद नकारते हुए विभाग ने कहा है कि 27 नवंबर 2007 को वित्त सचिव ने एंट्री फीस को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई थीं, लेकिन दूरसंचार सचिव ने दो दिन बाद 29 नवंबर को ही उसका जवाब दे दिया था। इसके बाद कोई सवाल नहीं उठे। इस तरह विभाग ने वित्त मंत्रालय को भी अपने साथ दिखाने की कोशिश की है। आवंटन की जल्दबाजी में राजा ने कानून मंत्रालय की राय भी नहीं मानी। मंत्रालय की राय थी कि मामले को विचार के लिए ईजीओएम को भेज दिया जाए। राजा ने दलील दी है कि कानून मंत्रालय की राय टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन नीति के बारे में नहीं थी, बल्कि सिर्फ आवंटन प्रक्रिया के बारे में थी। लिहाजा, ईजीओएम गठित करना जरूरी नहीं था।


द्रमुक ने कांग्रेस को धमकाया
नई दिल्ली दूरसंचार मंत्री ए.राजा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के लिए अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता के कूदने के बाद तमिलनाडु की राजनीति गरमा गई है। जयललिता के बिना समर्थन प्रस्ताव के बाद राज्य में कांग्रेस के बढ़े हौसलों को जमीन पर लाने के लिए द्रमुक ने भी धमकी की राजनीति शुरू कर दी है। तमिलनाडु में द्रमुक के नेताओं ने बैठक कर ऐलान कर दिया है कि राजा को कैबिनेट से हटाया गया तो द्रमुक केंद्र से समर्थन तो वापस नहीं लेगी, लेकिन उसके सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे। द्रमुक का यह दांव राजा को बचाने से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीके. वासन की एआईडीएमके के साथ बन रही नई केमिस्ट्री को तोड़ने की कोशिश है। वासन लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को भी राज्य की सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, जैसे कि द्रमुक ने केंद्र में ले रखी है। जयललिता ने कांग्रेस को यह प्रस्ताव भी दे दिया है कि राज्य में साथ लड़ने पर वह उसके मंत्री भी कैबिनेट में शामिल करेगी। इसके बाद से कांग्रेस की स्थानीय इकाई लगातार राज्य में द्रमुक के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है। तथ्य भी यह है कि तमिलनाडु के 10 फीसदी वोटों के सहारे कांग्रेस राज्य में किंगमेकर की हैसियत में है। वहीं, करुणानिधि के परिवार और पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह के चलते द्रमुक कठिन दौर से गुजर रही है। इसीलिए, द्रमुक अगले विस चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से सीधा मोर्चा तो खोल नहीं सकती, लेकिन उसने दबाव बनाने के लिए पूरी कैबिनेट के इस्तीफे का दांव खेलकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की है।